रांची जिला में डुप्लीकेट और सुषुप्त राशन कार्डो की होगी जांच, गलत पाए जाने पर राशन कार्डो को किया जाएगा रद्द

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रांची: रांची जिला में सुषुप्त एवं डुप्लीकेट राशन कार्ड की जांच की जाएगी। इसे लेकर आज दिनांक 22 मई 2020 को रांची समाहरणालय, ब्लॉक ए स्थित कमरा संख्या 207 में  उप विकास आयुक्त श्री अनन्य मित्तल ने बैठक की। बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, रांची जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची, ज़िले के सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी अनुभाजन क्षेत्र, रांची सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री अनन्य मित्तल ने प्रत्येक प्रखंड में डुप्लीकेट राशन कार्डधारी लाभुकों एवं सुषुप्त राशन कार्ड धारी लाभुकों के सत्यापन के बाद कार्ड रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त ने बताया कि रांची जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या पूर्व से भारत सरकार द्वारा निर्धारित है, जिसमें वृद्धि नहीं की जा सकती। इसलिए छूटे हुए गरीब पात्र लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए जिले में डुप्लीकेट एवं सुषुप्त राशन कार्ड धारी लाभुकों को सूची से हटाया जाना आवश्यक है।
रांची जिला में 89479 नए राशन कार्ड का आवेदन लंबित
रांची जिला में नए राशन कार्ड के कुल 89479 आवेदन लंबित है जबकि 42684 संदिग्ध डुप्लीकेट यूआईडी वाले राशन कार्ड धारी लाभुक हैं। साथ ही 5050 वैसे राशन कार्ड धारी हैं जिनके द्वारा पिछले 6 महीने से राशन का उठाव नहीं किया गया है।
जिला शिक्षा अधीक्षक रांची को जिले के सभी पीडीएस दुकान पर प्रधानाध्यापक/ शिक्षक की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश पूर्व में दिया गया था। बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक रांची को किसी प्रतिनियुक्त प्राध्यापक शिक्षक का स्थानांतरण होने पर अपने स्तर से आवश्यक संशोधित आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया। प्रतिनियुक्त प्रधान अध्यापक/ शिक्षक संबंधित जन वितरण प्रणाली की दुकान से संबद्ध अवांछित डुप्लीकेट एवं सुषुप्त राशन कार्ड धारी के लाभुकों का कार्य करेंगे।
जांच संपन्न करने के क्रम में संबंधित/ डुप्लीकेट /सुषुप्त/ अपात्र राशन कार्ड धारी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी जांच प्रतिवेदन प्रपत्र पर प्राप्त किया जाएगा। साथ ही जांच प्रतिवेदन पर संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार का हस्ताक्षर भी लिया जाएगा।
विभिन्न पीडीएस दुकान दुकानों में जांच के बाद प्रतिनियुक्त प्रधानाध्यापक /शिक्षक जांच प्रतिवेदन संबंधित पदाधिकारियों को सौंपेंगे। जिसके बाद सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ पणन पदाधिकारी/ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राशन कार्ड रद्द करेंगे।

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