धनबाद: राज्यसभा चुनाव से दो दिन पहले बुधवार को झारखंड प्रदेश भाजपा के लिए धनबाद कोर्ट से राहत भरी खबर आई है। कोर्ट ने जेल में बंद भाजपा विधायक ढुलू महतो को राज्यसभा चुनाव में भाग लेने की इजाजत दे दी है। इसी के साथ राज्यसभा चुनाव में ढुलू के भाग लेने को लेकर जो संशय की स्थिति थी वह समाप्त हो गई है। 19 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान है। ढुलू को मतदान में भाग लेने के लिए पुलिस अभिरक्षा में धनबाद कोर्ट से झारखंड विधानसभा ले जाया जाएगा। मताधिकार का प्रयोग करने के बाद ढुलू को वापस धनबाद जेल प्रशासन को साैंप दिया जाएगा।
विधायक ढुलू धनबाद जेल में 11 मई से बंद हैं। उनपर भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म का आरोप है। जेल में बंद विधायक ने राज्यसभा चुनाव में भाग लेने के लिए औपबंधिक जमानत मांगी थी। सोमवार को कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार कर दिया था। इस फैसले के विरोध में विधायक ने हाईकोर्ट में भी अपील दायर की थी। बुधवार को धनबाद की अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने जेल प्रशासन के आवेदन पर विधायक ढुल्लू महतो को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के लिए रांची भेजने की अनुमति दे दी। शर्त यह है कि 19 जून की सुबह पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में विधायक को वोटिंग के लिए विधानसभा ले जाया जाएगा और वोटिंग कराने के बाद उसी दिन वापस लाया जाएगा। इस फैसले के बाद विधायक की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल ( आईए ) पिटिशन वापस ले ली गई है। हाईकोर्ट में आइए दाखिल कर विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए अनुमति मांगी गई थी।
राज्यसभा चुनाव में विधायक ढुलू को भाग लेने की अनुमति मिलना भाजपा के लिए राहत की बात है। अगर विधायक ढुलू को मतदान की अनुमति नहीं मिलती तो भाजपा के वोटरों की संख्या घटकर 26 से 25 हो जाती। अब राज्यसभा चुनाव में ढुलू के भाग लेने का रास्ता साफ हो गया है।