झारखंड हाईकोर्ट ने एलपीसी पेंडिग रखने पर नाराजगी जताते हुए देवघर डीसी और मोहनपुर के सीओ को आज शाम आठ बजे तक उपस्थित होने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश ने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा है कि देवघर डीसी और मोहनपुर सीओ को रात आठ बजे तक उपस्थित करें। अन्यथा इन अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा।
दरअसल, इस संबंध में सुनील कुमार शर्मा की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी ओर से अदालत को बताया गया कि बैजनाथपुर में उनकी एक जमीन है। जिसे वह बेचना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मोहनपुर के सीओ यहां आवेदन देकर एलपीसी जारी करने की मांग की थी। लेकिन उन्होंने अभी तक एलपीसी जारी नहीं किया। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसी मामले में सुनवाई करने के दौरान अदालत ने सीओ और देवघर डीसी को रात 8 बजे तक कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।